Last Updated on September 15, 2024 by अनुपम श्रीवास्तव
क्या आप Non ECR Category के लिए eligible हैं?
Indian Passport के लिए form भरते समय यह सवाल पूछा जाता है जिसे देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है |
क्या आपको पता है कि ECR और Non ECR Category क्या है और क्यों इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है ?
ECR का full form होता है Emigration Check Required और Non ECR या ECNR का full form है Emigration Check Not Required |
भारतीय पासपोर्ट को इन्हीं दो भागों में बांटा गया है और इन दोनों की अलग अलग ज़रूरतें और फायदें होते हैं ?
क्या हैं वो फायदे और ज़रूरतें, आइये इन्ही पर विस्तार से चर्चा करते हैं |
भारतीय पासपोर्ट में ECR और Non ECR Category क्या है?
Passport की ज़रुरत हमें तब होती है जब भी देश से बाहर जाना हो, अब चाहे वह नौकरी के सिलसिले में हो या फिर यात्रा या बिजनेस |
पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की नागरिकता और पहचान को प्रमाणित करता है|
भारत के Emigration Act, 1983 के हिसाब से:-
Indian Passport में ऐसी specific categories हैं जिन्हें कुछ देशों में जाने से पहले ‘Protector of Emigrants (POE)’ के कार्यालय से ‘Emigration Clearance’ की आवश्यकता होती हैं|
पर क्या यह आवश्यकता सभी condition में लागू होती है ?
जी नहीं |
इस Act के अनुसार, Emigration का मतलब उस भारतीय नागरिक से है जो कुछ ख़ास देशों में रोजगार पाने के इरादे से देश को छोड़ने का फैसला करता है|
भारतीय पासपोर्ट को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार हैं :-
देखना न भूलें ! |
1. ECR Category Meaning in Hindi | What is ECR in Passport?
ECR का मतलब होता है “Emigration Check Required” और इसका Hindi meaning है “उत्प्रवास जांच की आवश्यकता है” |
पर यह उत्प्रवास जांच की आवश्यकता किसको है?
भारत सरकार ने अन्य देशों में कानूनी स्थितियों और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ई.सी.आर. केटेगरी की शुरुआत की |
प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने Emigration Check Required की category में समाज के कमजोर वर्गों जैसे बच्चों, अनपढ़ कामगारों आदि को रखा है ताकि उन्हें विदेशों में ले जा कर उनका शोषण न किया जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके |
इसके लिए एक जांच की जाती है जिसमें किसी व्यक्ति की शिक्षा, आयु, वैवाहिक स्थिति आदि के आधार पर ही यह तयं किया जाता है कि उसे किस प्रकार का पासपोर्ट दिया जाये |
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय अगर कोई व्यक्ति वह 10वीं पास नहीं है या फिर दस्तावेज़ जमा करते समय उसनें हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को नहीं लगाया है तब इस दशा में जो पासपोर्ट बनता है उसे ECR passport कहते हैं |
ECR category के पासपोर्ट धारकों को रोज़गार के सिलसिले में देश छोड़ने से पहले इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लीयरेंस लेने की जरूरत पड़ती है |
Emigration का मतलब है प्रवासन | किसी भी कारणों जैसे संकट या रोजगार के सिलसिले में अन्य देश की ओर पलायन करना ही प्रवासन कहलाता है | जो लोग काम के लिए किसी अन्य देश में जाते हैं उन्हें Emigrant कहा जाता है और किसी संकट की घड़ी में उन्हें शरणार्थी (refugee) कहा जाता है | |
Emigration Clearance किन Countries के लिए ज़रूरी है?
विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, नीचे दिए गए देशों में जानें से पहले emigration Clearance की आवश्यकता होती है:-
Countries that require Emigration Clearance | |
1. | संयुक्त अरब अमीरात (UAE) |
2. | सऊदी अरब |
3. | कतर |
4. | ओमान |
5. | कुवैत |
6. | बहरीन |
7. | मलेशिया |
8. | लीबिया |
9. | थाईलैंड |
10. | लेबनान |
11. | सीरिया |
12. | इंडोनेशिया |
13. | अफगानिस्तान |
14. | सूडान और दक्षिणी सूडान |
15. | यमन |
16. | जॉर्डन |
17. | इराक़ |
ध्यान दें : ऊपर बताये गए देशों में से किसी में भी रोजगार के अलावा अन्य कारणों जैसे इलाज़ या फिर यात्रा के लिए जाने वाले ई.सी.आर. पासपोर्ट धारकों को छूट दी गयी है | ECR Passport holders यदि भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित immigration office में वैध पासपोर्ट, वैध वीजा और वापसी टिकट दिखाते हैं तब उन्हें देश छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी | |
2. Non ECR Category [ECNR] Meaning in Hindi | What is Non ECR Category?
Non ECR या ECNR का मतलब होता है “Emigration Check not Required” और इसका Hindi meaning है “उत्प्रवास जांच की आवश्यकता नहीं है” |
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ECNR category में पढ़े लिखे और योग्य भारतीय नागरिक ही गिने जाते हैं जो किसी काम, बिज़नेस या फिर यात्रा के सिलसिले में इस देश से बाहर जा रहे हों |
जब भी कोई भारतीय नागरिक 10 वीं कक्षा पास कर लेता है तो वह अपने पासपोर्ट पर non-ECR पा सकता है और उसे Emigration office से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाई स्कूल के बारे में जानकारी नहीं देता है तो उसका पासपोर्ट ECR category में चला जायेगा |
ECNR Category के लिए क्या शर्तें हैं | Proof for Non ECR Category Passport
अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो non ECR category में जाने के लिए आपको नीचे बताई गई कुछ श्रेणियों में आना पड़ेगा |
यदि आप निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में आ जाते हैं तब आपको दस्तावेजी प्रमाण (documentary proof) भी जमा करना पड़ेगा |
- आधिकारिक और राजनयिक पासपोर्ट धारक
- राजपत्रित सरकारी अधिकारी, उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चे
- हाई स्कूल (पास) और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले सभी व्यक्ति
- 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति और 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे
- आयकर दाता (कृषि आयकर दाताओं सहित), उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चे
- सभी पेशेवर डिग्री धारक जैसे डॉक्टर, पत्रकार, इंजीनियर, लेखाकार, व्याख्याता, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिवक्ता आदि और उनके आश्रित परिवार
- वे सभी नर्सें जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत मान्यता प्राप्त हों
- किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा करने वाले लोग
- समुद्री कैडेट और डेक कैडेट के अलावा समुद्र में काम करने वाले लोग
- वे सभी व्यक्ति जो तीन साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हों
- ग्रीन कार्ड, स्थायी निवास कार्ड आदि जैसे दस्तावेज रखने वाले व्यक्ति
ECR और NON ECR Category पासपोर्ट में क्या अंतर होता है?
एक प्रकार से देखा जाये तो ECR और Non ECR पासपोर्ट में कोई अंतर नहीं है अगर आप केवल घूमने या इलाज के सिलसिले में विदेश यात्रा कर रहे हों |
ऐसी दशा में अगर आपके पास एक वैध वीजा, ECR पासपोर्ट और वापसी का टिकट है तब आपको किसी तरह के पूर्व इमीग्रेशन जांच की आवश्यकता नहीं है |
पर यही परिस्थितियां बदल जाएँगी अगर कोई काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर रहा हो और उसके पास एक ECR केटेगरी पासपोर्ट है |
अगर आप इस दशा में ऊपर बताये गए देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं तब देश छोड़ने से पहले इमिग्रेशन जांच की जरूरत पड़ती है |
ECR या ECNR Category | Passport Application Form में कौन सा Option चुनें?
जब भी आप पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं तब आपसे यह सवाल पूछा जाता है?
Are you eligible for Non-ECR Category?
इस सवाल का जवाब आपको “YES” या “NO” में टिक लगा कर देना होता है |
अगर आपने 10वीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर आप ऊपर बताये गए non ECR category की शर्तों को पूरा करते हैं और उससे सम्बंधित दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं तब आपको “YES” चुनना पड़ेगा |
यदि आपने मैट्रिकुलेशन या हाईस्कूल पूरा नहीं किया है और किसी भी ECNR category की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर “NO” का चुनाव करना पड़ेगा |
कैसे जानें कि मेरा पासपोर्ट ECR या Non ECR Category में है?
भारत में जनवरी 2007 से पहले जारी किए गए पासपोर्ट में अगर कोई स्टैम्प नहीं है तब वह ECR category में आता है |
जनवरी 2007 के बाद और आज के समय में :-
यदि आप ईसीआर केटेगरी में हैं, तो आपके पासपोर्ट के पीछे (बार कोड के बगल में) Emigration Check Required प्रिंटेड होगा |
यदि आपके पासपोर्ट पर ईसीआर छपा हुआ नहीं है तब इसका मतलब है आपका Passport, non-ECR Category में आता है |
आपके पासपोर्ट पर अलग से कोई भी non ECR स्टैम्प नहीं लगाया जायेगा |
“OK to Board” क्या होता है?
कुछ ऐसे देश हैं जहाँ भारतीयों को जाने से पहले वीजा के अलावा भी कुछ और आवश्यकता होती है जिसे “OK to Board” कहते हैं |
यह प्रक्रिया कुछ एयरलाइन्स के लिए जरूरी होती है जिसके बिना यात्रियों को इन देशों के लिए हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किन देशों को “OK to Board” चाहिए?
इन देशों में जाने से पहले “OK to Board” की आवश्यकता होती है :-
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) – दुबई, शारजाह और अबू धाबी
- कुवैत
- बहरीन
- ओमान
- कतर
“OK to Board” की ज़रुरत किसको है?
“ओके टू बोर्ड” नीचे दी गई श्रेणियों के लिए अनिवार्य है:-
- ECR Category पासपोर्ट धारक
- Labour और Work e-visa के प्रिंट-आउट के साथ यात्रा करने वाले
“OK to Board” के लिए क्या करना होगा?
अगर आप ऊपर बताये गए किसी भी देश कि यात्रा कर रहे हैं और आप “ओके टू बोर्ड” श्रेणी में आते हैं तब आपको अपने वीजा की कॉपी उस एयरलाइन को देनी होगी, जिसके साथ आपने अपना हवाई टिकट बुक किया था |
वह एयरलाइन आपके वीजा की जांच करने के बाद आपके टिकट को स्वीकार कर लेगी और आपके टिकट के PNR को “OK to Board” मार्क कर लेगी ।
कृपया ध्यान दें कि यदि यात्रा के समय आपका पी.एन.आर. “ओके टू बोर्ड” नहीं दिखाता है तब आप किसी भी तरह से उड़ान नहीं भर सकतेहैं |
पासपोर्ट में ECR को Non ECR Category में कैसे बदलें?
अब तक तो आपको यह पता ही चल गया होगा कि ईसीआर केटेगरी के लिए कम से कम हाई स्कूल पास करना बहुत ही ज़रूरी है |
यही नहीं आपको पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय High School की mark sheet और certificate लगाना बहुत ही ज़रूरी है |
अब मान लें किसी ने बाद में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली तब वह ECNR केटेगरी पाने के योग्य हो गया |
यही नहीं, यदि आप की ज़िन्दगी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे आप ऊपर बताये गए non ECR category की शर्तों को पूरा कर सकें तब भी आप अपना पासपोर्ट बदल सकते हैं |
इसके लिए आपको दुबारा से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ‘passport re-issue’ आप्शन चुनना पड़ेगा |
जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तब ““Are you eligible for Non-ECR Category?” के लिए “YES ” टिक करना होगा |
उसके बाद जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उन्हें आपको जमा करना होगा |
यदि सभी डाक्यूमेंट्स सही होंगे तब अप्लाई करने के कुछ ही दिनों के भीतर ही आपका नया ECNR category वाला पासपोर्ट आ जायेगा |
और अंत में …
आशा करता हूँ कि आपको पासपोर्ट में ECR Vs Non ECR category का फर्क समझ में आ गया होगा |
आप यह भी जान चुके होंगे कि non ECR category Passport अप्लाई करने के लिए आपको क्या proof चाहिए |
पासपोर्ट की इन विभिन्न केटेगरी की ज़रूरतें और विदेश यात्रा से पहले “Ok to Board” का मतलब भी आप समझ चुके होंगे
मेरी यह कोशिश रहती है कि बड़ी ही सरल भाषा में आपको सभी जानकारी दी जाये जिसे आपको समझने में कोई परेशानी न हो |
इसलिए मैंने वह सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया है जिससे आपकी विदेश यात्रा में कोई रोक टोक न आये |
आप हमें कमेंट करें और बताएं कि पासपोर्ट से जुड़ा यह लेख आपको कैसा लग रहा है और आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं |
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ECR vs Non ECR Category Passport FAQ
Non ECR या ECNR का मतलब है Emigration Check Not Required यानि उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं |
ECR का मतलब है Emigration Check Required यानि उत्प्रवास जांच आवश्यक है |
जब भी कोई भारतीय नागरिक 10वीं कक्षा पास कर लेता है तो वह अपने पासपोर्ट पर non-ECR पा सकता है और उसे Emigration office से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
एक ऐसा पासपोर्ट जहाँ पर देश छोड़ते वक्त इमिग्रेशन ऑफिसर से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है | अगर उस व्यक्ति ने दसवीं कक्षा नहीं पास की है तब उसका पासपोर्ट ECR होगा |
पासपोर्ट फॉर्म भरते वक्त यह प्रश्न पूछा जाता है जिसका मतलब होता है क्या आवेदक गैर-ईसीआर श्रेणी के लिए पात्र है | अगर आपने 10वीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर non ECR category की शर्तों को पूरा करते हैं और उससे सम्बंधित दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं तब आपको “YES” चुनना पड़ेगा |
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ऐसा होना तो नहीं चाहिए | आप एक रिक्वेस्ट डालिए ecr से ecnr में बदलने की |
भारतीय पासपोर्ट में ईसीआर को ईसीएनआर में ऑनलाइन बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
passport.gov.in पर जाएं और miscellaneous services का चयन करें।
उत्प्रवास जाँच हटाने (Emigration Check deletion request) के अनुरोध का चयन करें|
केवल प्रमाणित 10 वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
पते का प्रमाण, जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली बिल, नियोक्ता आईडी, फोन बिल, लीज एग्रीमेंट और पैन कार्ड भी संलग्न करें।
पासपोर्ट कार्यालय में जाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें। भुगतान करने की लागत रु.300 है|
धनयवाद